(24×7न्यूजटाइम संवाददाता)
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में अधिसूचित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (पेंशन योजना -यूपीएस ) को चुनने वाले केंद्रीय कर्मियों को अपने सेवा काल में राष्ट्रीय पेंशन योजना- एनपीएस में लौटने की एकबारगी और एक दिशा में छूट देने की सोमवार को घोषणा की। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से आज जारी एक मेमो के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस से एनपीएस में जाने के लिए केवल एक बार, एक दिशा में छूट होगी।
मेमो में कहा गया है कि यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी “स्विच” की यह सुविधा सेवानिवृत्ति के कम से कम एक साल पहले और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में सेवानिवृत्ति की मान्य तिथि के कम से कम तीन माह पहले उपयोग कर सकते हैं। इस्तीफा और नियम 56 के मामलों में भी यही व्यवस्था लागू होगी। यदि कोई कर्मचारी स्विच की इस सुविधा का प्रयोग नहीं करता है तो उसे यूपीएस के अंतर्गत ही माना जाएगा। बर्खास्तगी के मामलों में आज घोषित स्विच की छूट लागू नहीं मानी जाएगी। उल्लेखनीय है कि यूपीएस लागू करते समय इसको चुनने के लिए केंद्रीय कर्मियों को 30 सितंबर ,2025 तक का समय दिया है । यूपीएस में सुनिश्चित भुगतान और कुछ अन्य लाभ शामिल किए गए हैं।





