(24×7 न्यूजटाइम संवाददाता)
प्रयागराज । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका को मंजूर कर लिया और उनको एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ से मिली 02 साल की सजा रद्द कर दी है।
बता दे कि अब्बास अंसारी ने सजा रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन ने अब्बास अंसारी की 2 साल की सजा को रद्द कर दिया है। अब अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी,इस फैसले के बाद अब मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा, हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 30 जुलाई को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था और उस पर आज फैसला सुनाया। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने अब्बास पर 31 मई को 2 वर्ष की सजा और 3000 जुर्माना लगाया था,इसी आधार पर 1 जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी।
जिला जज मऊ की अदालत ने 5 जुलाई को अपील खारिज कर दी थी,जिसके बाद अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला जज मऊ के आदेश को चुनौती दी थी,अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा था,जबकि यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने दलीलें पेश की थीं,उन्होंने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ के फैसले पर रोक लगाने का विरोध किया था।





