(24x7newstime Correspondent)
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने भरोसा दिलाते हुए कहा है कि पॉलीटेक्निक से किसान पथ तक के लिए फ्लाई ओवर के निर्माण संबंधी योजना पर काम चल रहा है। योजना का पूरा खाका 15 सितंबर तक न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
इस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवायी के लिए 22 सितम्बर की तिथि नियत करते हुए आदेश दिया है कि योजना को यदि अगली सुनवायी तक प्रस्तुत नहीं किया जाता तो एलडीए वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होंगे। कोर्ट ने प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी को भी विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अगली सुनवायी पर मौजूद रहने को कहा है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश अवध बार एसोसिएशन की वर्ष 2017 की एक जनहित याचिका पर दिया। इसमें, हाईकोर्ट के पद अयोध्या रोड पर आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम का मुद्दा उठाया गया है।
गौरतलब है कि कमता चौराहा समेत पॉलीटेक्निक चौराहे से किसान पथ तक होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान को लेकर कोर्ट ने सम्बंधित विभागों को कई निर्देश दिए हैं। इसी 12 अगस्त को मामले की सुनवायी के दौरान न्यायालय को बताया गया कि बीती 14 जुलाई को मण्डलायुक्त के साथएलडीए वीसी व नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ की बैठक हुयी थी, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि पॉलीटेक्निक से किसान पथ तक मेट्रो रेल का संचालन व्यवहारिक नहीं होगा बल्कि, बेहतर होगा कि इसे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से इकाना स्टेडियम तक चलाया जाए। वहीं, राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि यदि पॉलीटेक्निक से किसान पथ तक मेट्रो चलायी भी जाय तो भी यहाँ फ्लाई ओवर बनाना ही पड़ेगा। न्यायालय ने प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडीको भी अगली सुनवायी तक मामले में हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं।





